अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, शाॅपक्लूज, मीशो को झटका, सीट बेल्ट अलार्म स्टाॅपर क्लिप बेचने पर पाबंदी

  • ये क्लिप उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 का उल्लंघन करते हैं और इस तरह मोटर चालकों के जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं

  • कार सीट बेल्ट अलार्म स्टॉपर क्लिप्स की 13,118 नामांकन सूचियों (लिस्टिंग्स) को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के उल्लंघन को ध्‍यान में रखते हुए केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने कार सीट बेल्ट अलार्म स्टॉपर क्लिप्स बेचने के लिए शीर्ष 5 ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के विरूद्ध आदेश जारी किए है। यह क्लिप सीट बेल्ट न पहनने पर अलार्म बीप को रोककर उपभोक्ता के जीवन और सुरक्षा के साथ समझौता करती है। मुख्य आयुक्त श्रीमती निधि खरे की अध्यक्षता में सीसीपीए ने उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन और अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए अमेज़न, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, शॉपक्लूज़ और मीशो के विरूद्ध आदेश पारित किए है।

कार सीट बेल्ट अलार्म स्टॉपर क्लिप की बिक्री का मुद्दा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) के पत्र के माध्यम से उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा सीसीपीए की जानकारी में आया। इस पत्र में कार सीट बेल्ट अलार्म स्टॉपर क्लिप की खुलेआम बिक्री के मुद्दे पर प्रकाश डाला गया और दोषी विक्रेताओं/ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के विरूद्ध कार्रवाई करने और एक एडवाइजरी जारी करने का अनुरोध किया गया है। इसके अलावा, केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली 1989 के नियम 138 के तहत सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य बनाया गया है। हालांकि, ऐसी वस्तुओं की ऑनलाइन बिक्री जो सीट बेल्ट न पहनने पर अलार्म बीप को रोककर यात्रियों की सुरक्षा से समझौता करती है वह उपभोक्ताओं के जीवन और सुरक्षा के लिए भी असुरक्षित और खतरनाक हो सकती है।

यह कहना जरूरी है कि कार सीट बेल्ट अलार्म स्टॉपर क्लिप का उपयोग मोटर बीमा पॉलिसियों के मामलों में दावा राशि मांगने वाले उपभोक्ताओं के लिए अवरोध पैदा कर सकती है।  इससे बीमा कंपनी ऐसी क्लिप का उपयोग करने के लिए दावेदार की लापरवाही का हवाला देते हुए दावे का भुगतान करने से इनकार कर सकती है। दूसरी ओर, सीट बेल्ट का उपयोग एक रोकथाम के रूप में कार्य करता है जो एयरबैग को उचित गद्दी उपलब्‍ध कराती है और यात्रियों को पूरी ताकत से झटका नहीं लगता है। यह टक्‍कर होने के मामले में सुरक्षा कवच के रूप में भी काम करती है।

सीसीपीए  को उपभोक्ताओं के वर्ग के अधिकारों की सुरक्षा करने, उनका प्रचार करने और लागू करने की जिम्‍मेदारी सौंपी गई है। इसलिए, सीसीपीए ने कार सीट बेल्ट अलार्म स्टॉपर क्लिप की बिक्री के मुद्दे का संज्ञान लिया और अपनी ईगल आई की सहायता से यह पता लगाया कि इन कथित क्लिप को कई ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर खुलेआम आसानी से उपलब्‍ध तरीके से बेचा जा रहा था। इसके परिणामस्वरूप उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 का प्रत्‍यक्ष उल्‍लंघन हुआ है, जिससे उपभोक्ताओं के मूल्यवान जीवन के लिए उच्‍च जोखिम पैदा हुआ है। कार्यवाही के दौरान यह भी पता चला है कि कुछ विक्रेता इन क्लिप को बोतल ओपनर या सिगरेट लाइटर आदि की आड़ में छिपाकर बेच रहे थे।

उक्त उत्पाद की उपभोक्ताओं की सुरक्षा और उनके बहुमूल्‍य जीवन पर पड़ने वाली गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, सीसीपीए ने इस मामले को महानिदेशक जांच (सीसीपीए) के पास भेज दिया। जांच रिपोर्ट में सिफारिश और ई-कॉमर्स संस्थाओं द्वारा किए गए निवेदनों के आधार पर, सीसीपीए ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिनमें यात्रियों और जनता की सुरक्षा से समझौता करने वाली सभी कार सीट बेल्ट अलार्म स्टॉपर क्लिप और उनसे जुड़े मोटर वाहन घटकों को स्थायी रूप से हटाए जाने के निर्देश दिए गए थे। उन्हें ऐसे उत्पादों के बेचने वाले दोषी विक्रेताओं के खिलाफ उठाए गए कदमों के बारे में सीसीपीए को अवगत कराने के लिए तथा उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन की रिपोर्ट के साथ विक्रेताओं का विवरण प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया गया था।

सीसीपीए द्वारा जारी निर्देशों को ध्यान में रखते हुए, सभी पांच ई-कॉमर्स संस्थाओं ने  अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की। सीसीपीए की पहल के आधार पर, कार सीट बेल्ट अलार्म स्टॉपर क्लिप्स की 13,118 नामांकन सूचियों (लिस्टिंग्स) को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया

डीलिस्टिंग का विवरण इस प्रकार है:

क्र.संख्‍या ई-कॉमर्स कंपनी का नाम गैर-सूचीबद्ध करना (कंपनियों द्वारा किए गए निवेदनों के आधार पर संख्‍या
1 अमेज़न 8095
2 फ्लिपकार्ट 4000-5000
3 मीशो 21
4 स्‍नैप‍डील 1
5 शोपक्‍लूज 1
कुल 13,118

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