शिक्षा : प्रमोट हुए प्रिंसिपल अब 24 जून तक कर सकेंगे कार्यभार ग्रहण, पहले 12 जून थी निर्धारित तिथि, अब निदेशक ने दी इसमें छूट

आरएनई,बीकानेर।  शिक्षा विभाग में डीपीसी से प्रमोट हुए प्रिसिंपल को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि में छूट प्रदान कीे गई है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक कानाराम ने तीन आदेश जारी किए है। इसमें प्रिंसिपल, प्राधानाचार्य और व्याख्याओं की पदोन्नति के आदेश है।

इसके अनुसार वर्ष 2022-23 डीपीसी में प्रमोट हुए प्रिंसिपल अब 24 जून तक अपनी पोस्टिंग स्थल पर कार्यभार ग्रहण कर सकेंगे। साथ ही व्याख्याता से प्रमोट हुए वाइस प्रिंसिपल को वर्तमान व्याख्याता वाले स्थान पर ही जॉइनिंग के आदेश दिए गए है, यदि वो 24 जून तक ज्वाइन नहीं करते हैं। उनकी पदोन्नति परित्याग मानी जाएगी और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

गौरतबल है कि प्रधानार्चा एवं समकक्ष पद पर पदोन्नत वर्ष 2021-22 के खाली पड़े पदों पर विभगाीय पदोन्नति समिति की बैठक की कार्रवाई में की गई अनुशंषा के आधार पर ऑन लाइन काउंसलिंग के माध्यम से पदोन्नत किए गए थे। पूर्व में इनका 2 जून तक पदोन्नति पदस्थापन के स्थान पर कार्यग्रहण करने के लिए कहा गया था, उसमें अब बढ़ोतरी की गई है।

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