बीकानेर पश्चिम में वोटरलिस्ट गड़बड़ी का मामला: अरूण आचार्य की हाईकोर्ट में रिट, कोर्ट ने कलेक्टर-इलेक्शन कमीशन को दिया आदेश

आरएनई, बीकानेर।
बीकानेर पश्चिम विधानसभा में लगभग 13 हजार मतदाताओं के नामों के लेकर उठा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। भाजपा नेता और टिकट के दावेदार अरूण आचार्य के साथ इस मसले पर कलेक्ट्रेट में हुई धक्कामुक्की के बाद आचार्य इस मसले को हाईकोर्ट में ले गए। कोर्ट में इस संबंध में दायरयाचिका पर आदेश भी आ गया है। हाईकोर्ट ने जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर), राजस्थान के चीफ सेक्रेट्री और राज्य के निर्वाचन आयुक्त को इस संबंध में रिप्रजेंटेशन एक्ट 1950 के सेक्शन 22 के अनुसार निर्णीत करने का आदेश दिया है।

मामला क्या है:

बीकानेर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में 13346 मतदाता फर्जी होने की आशंका जताते हुए कांग्रेस नेता राजकुमार किराड़ू सहित अन्य नेताओं ने जांच की मांग की थी। इस पर जिला निर्वाचन अधिकारी ने जांच करवाने का आश्वासन दिया। इसी मसले पर अपनी ओर से आपत्ति जताने और स्पष्टीकरण लेने भाजपा नेता अरूण आचार्य जिला निर्वाचन अधिकारी के पास गए। वहां अच्छे माहौल में बातचीत नहीं हुई। पुलिस की ओर से धक्का-मुक्की भी की गई। ऐसे में आचार्य ने मामले में हाईकोर्ट में याचिका दायर की।

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